कैसे यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने बिना वीजा के भारत छोड़ दिया

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राजनयिक पासपोर्ट, जो अपने मैरून कवर से पहचाने जाते हैं, नियमित पासपोर्ट से मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों में भिन्न होते हैं।

नई दिल्ली: जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले ने राजनयिक पासपोर्ट को सुर्खियों में ला दिया है क्योंकि जांच जारी होने के बावजूद नेता भारत छोड़ने में कामयाब रहे। कर्नाटक सरकार ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी राजनयिक छूट रद्द करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें भारत वापस लाकर पूछताछ की जा सके। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते हैं।
राजनयिक पासपोर्ट क्या है?

राजनयिक पासपोर्ट, जो अपने मैरून कवर से पहचाने जाते हैं, नियमित पासपोर्ट से मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों में भिन्न होते हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा जारी, राजनयिक पासपोर्ट इन व्यक्तियों को दिए जाते हैं:

कैसे यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने बिना वीजा के भारत छोड़ दिया

नई दिल्ली: जनता दल (सेक्युलर) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण मामले ने राजनयिक पासपोर्ट को सुर्खियों में ला दिया है क्योंकि जांच जारी होने के बावजूद नेता भारत छोड़ने में कामयाब रहे। कर्नाटक सरकार ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी राजनयिक छूट रद्द करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें भारत वापस लाकर पूछताछ की जा सके। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते हैं।
राजनयिक पासपोर्ट क्या है?

राजनयिक पासपोर्ट, जो अपने मैरून कवर से पहचाने जाते हैं, नियमित पासपोर्ट से मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उनके विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों में भिन्न होते हैं। विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा जारी, राजनयिक पासपोर्ट इन व्यक्तियों को दिए जाते हैं:

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